भारत निर्वाचन आयोग से आए प्रेक्षकों की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक
भारत निर्वाचन आयोग से आए मा0 सामान्य प्रेक्षक वी0 कलाईराशि, पुलिस प्रेक्षक जाॅय विश्वास तथा व्यय प्रेक्षक सब्यसांची चक्रवर्ती की अध्यक्षता में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु लोकसभा निर्वाचन के प्रत्याशियों/उनके प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्ट्रेट के महर्षि बामदेव सभागार में संपन्न हुई। बैठक में प्रेक्षकगणों ने राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों/प्रतिनिधियों को बताया कि आदर्श आचार संहिता का भलीभांति अध्ययन कर अनुपालन करने तथा किसी प्रकार की निर्वाचन सम्बन्धी शिकायत/ समस्या होने पर सी-विजिल ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन हेतु किसी प्रकार की सामग्री का वितरण न करें। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी उनके मोबाइल नम्बर पर भी शिकायत से तथा सर्किट हाउस में 10 से 11 बजे तक मिलकर अवगत करा सकते हैं। व्यय प्रेक्षक ने निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में प्रत्याशियों को नामांकन के एक दिन पूर्व से अलग खाता खोलकर सभी व्यय का रजिस्टर एवं विवरण तैयार करने के निर्देश दिये।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने राजनैतिकदलों के सभी प्रत्याशियों से कहा कि सभी प्रत्याशियों को समान अवसर प्रदान किया जायेगा और सभी के साथ एकरूपता से कार्य किया जा रहा है। सभी आदर्श आचार संहिता का कडाई से अनुपालन करें, यदि कोई इसका उल्लघन करता है तो कार्यवाही की जायेगी। निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक कार्यों में शामिल होकर देख सकते हैं। विभन्न निर्वाचन सम्बन्धी सुविधाओं की अनुमति हेतु सुविधा ऐप में आवेदन कर सकते हैं तथा किसी भी निर्वाचन सम्बन्धी शिकायत को सी-विजिल में दर्ज करा सकते हैं, जिसका तत्काल संज्ञान लेकर शिकायत का निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने जनपद में मतदान प्रतिशत को भी 85 प्रतिशत तक ले जाने हेतु मतदाताओं में जागरूकता लायें। बैठक में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन को शान्तिपूर्वक एवं कुशलता से सम्पन्न कराने के लिए सभी दलों के प्रत्याशी एवं प्रतिनिधि संयम बरतें। जनसभा, रैली, रोड शो आदि की अनुमति प्राप्त कर ही शान्तिपूर्वक एवं सुरक्षित रूप से आयोेजित की जायें। किसी वर्ग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय के सम्बन्ध में भडकाऊ भाषण आदि न करें। रात्रि 10 बजे के बाद व सुबह 6 बजे तक किसी प्रकार के लाउड स्पीकर का प्रयोग नही किया जायेगा। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की फर्जी पोस्ट को फाॅरवर्ड न करें। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 राजेश कुमार ने बताया कि रोड शो में अनुमति के बाद ही दस वाहन सेे अधिक एक साथ वाहन नही चल सकते हैं। वाहन में बैनर व हूटर आदि का प्रयोग नही किया जायेगा। एलईडी वैन से प्रचार -प्रसार करने की अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त करनी होगी एवं उसके कन्टेंट की अनुमति एमसीएमसी से लेना होगा। मतदान दिवस से पूर्व दिनांक 18 मई, 2024 की सायंकाल 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार नही किया जा सकेगा। दिनांक 10 मई, 2024 से मण्डी समिति में ईवीएम की कमीशनिंग का कार्य किया जायेगा, जिसमें प्रत्याशी एवं उनके एजेन्ट प्रतिभाग कर सकते हैं। दिव्यांग मतदाताओं के घर से वोट की सुविधा को भी प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधि देख सकते हैं। निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित कार्यों का लेख-जोखा दिनांक 09 मई, 14 मई तथा 18 मई, 2024 को कलेक्ट्रेट में व्यय प्रेक्षक की देखरेख में किया जायेगा। इस दौरान बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक/प्रभारी अधिकारी एमसीसी अमिताभ यादव, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे/प्रभारी अधिकारी एमसीएमसी मनोज कुमार श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा, मुख्य कोषाधिकारी विनोद कुमार सहित विभिन्न प्र्रत्याशी/प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।