Fri. Sep 20th, 2024
IndiaShan Times YouTube Channel

मतदान के समय पहचान हेतु लाना होगा आवश्यक आईडी प्रूफ: उप जिला निर्वाचन अधिकारी

शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उप जिला निर्वाचन अधिकारी बांदा राजेश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूवण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना महदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में रो कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

(i) आधार कार्ड।
(ii) मनरेगा जॉब कार्ड,
(iii) बैंको / डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक,
(iv) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
(v) ड्राइविंग लाइसेन्स,
(vi) पैन कार्ड,
(vi) एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड,
(vii) भारतीय पासपोर्ट,
(ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
(x) केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,
(xi) सांसदों/विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, और
(xii) यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार।
2- एपिक में प्रविष्टियों की मामूली विसंगतियों को नजर अंदाज कर देना चाहिये, बशर्ते मतदाता की पहचान एपिक द्वारा सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है. ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्ते निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदेय स्थल से संबंधित निर्वाक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब मत्तदाता को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।
3- उपरोक्त किसी भी बात के होते हुये भी प्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।
4- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा हेतु मूतदाता सूचना पर्ची बी०एल०ओ० के माध्यम से मतदान तिथि से कम से कम 05 देन दूरियो जाँदा प्रेमतातसाता सूचना पर्ची पर मतदेय स्थल, मतदान का दिनांक व समय आदि का उल्लेख रहता हुदा मतदाता सूचना पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जायेगा। मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता सूचना पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई 01 साथ लाना अनिवार्य होगा।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *