स्वीकृत क्षेत्र से अतिरिक्त खनन पाने पर लगाया जुर्माना
जिलाधिकारी बाँदा द्वारा निम्न विवरणानुसार खनन अनुज्ञाधारक के विरूध नोटिस निर्गत की गयी।जिसके क्रमवार में ग्राम – पथरी के गाटा सं0-72 / 47 का भाग व 74 / 1 का भाग ( खण्ड सं0-02) कुल रकबा 46.94 एकड़, जो अवधेश त्रिपाठी पुत्र देवी प्रसाद त्रिपाठी के पक्ष में स्वीकृत है, की जांच की गयी। जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा निर्गत ई0एम0 एम0 -11 के सापेक्ष अपने स्वीकृत क्षेत्र से 1354 घन मी०बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन किया गया है। अनुज्ञाधारक द्वारा किये जाने उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 17, 18,600 / – का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।