Fri. Sep 20th, 2024
IndiaShan Times YouTube Channel

जिला एम सी बी
ब्यूरो रिपोर्ट प्रमोद तिवारी

थाना मनेन्द्रगढ़ पुलिस दिनांक 16.05.2024

, दिनांक 16.05.2024 को सुबह 06.15 बजे मोबाईल से सूचना मिला की मौहारी पारा चनवारीडांड ग्राउण्ड फारेस्ट डिपो के पिछे एक व्यक्ति का शव पड़ा है की सूचना पर हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंच कर सूचना की तस्दीक किया। कि मृतक रईस अहमद को अज्ञात आरोपी के द्वारा हाथ मुक्का एवं लात तथा हथियार से मारपीट चोट पहुंचा कर हत्या करना प्रथम दृष्टया पाया गया मृतक का भाई नसीर अहमद के द्वारा मौके पर रिपोर्ट दर्ज कराया की इसका चचेरा भाई मृतक रईस अहमद की शादी करीबन 4-5 वर्ष पूर्व मौहारपारा के मो० याकूब की लड़की सफीना के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था दोनो दाम्पत्य जीवन से एक पुत्री पैदा हुई है। जिसकी उम्र 03 वर्ष रईस की पत्नी सफीना करीबन 04-05 माह पूर्व गढ़वा झारखण्ड के रहने वाला अलम के लड़का आरजू खान के साथ भाग गई थी जिसे रईस अपने साथ लेकर मनेन्द्रगढ़ आ गया था पिछले 01 डेढ माह से अपनी पत्नी एवं बच्ची को साथ लेकर मौहारीपारा चनवारीडांड में किराये के मकान लेकर रहता था दिनांक 15.05.2024 के रात्रि में अज्ञात आरोपी द्वारा मृतक के साथ मारपीट कर हत्या कर उसके शव को फारेस्ट डिपो के पिछे ले जाकर फैक दिये थे कि रिपोर्ट पर थाना मनेन्द्रगढ़ में अपराध क्रमांक 159/24 धारा 302 भा.द.सं. कायम किया गया है श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला एमसीबी श्री चन्द्रमोहन सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अशोक वाडेगांवकर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री ए. टोप्पो के मार्गदर्शन में विवेचना के दौरान मृतक की पत्नी सफीना से पुछताछ करने पर बताई की दिनांक 15.02.2024 को आरजू के पास फोन कर अपने पति रईस अहमद का हत्या कराने की योजना बनाई। दिनांक 15.05.2024 के रात्रि करीबन 02.00 बजे आरजू अपने बुआ के लड़के खुशी के साथ मौहारीपारा मनेन्द्रगढ़ अपनी मोटर सायकल से आया आने के बाद सफीना के पास फोन किया तो सफीना दरवाजा खोली जिसके बाद दोनो मृतक रईस अहमद के बेड रूम में जाकर मृतक को सोते हुये हाथ मुक्का एवं लात तथा धार दार हथियार से मारपीट कर गले में गमछा बाध कर गला घोट कर हत्या कर दिये तथा साक्ष्य को छिपाने के लिए मृतक के शव को फारेस्ट डिपो के पिछे ले जाकर रख दिये थे आरोपीया सफीना खातून पति स्व० रईस अहमद उम्र 21 वर्ष निवासी मौहारीपारा से घटना में प्रयुक्त मोबाईल जप्त कर आरोपिया के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया प्रकरण में धारा 201,120 (बी),34 भा.द.सं. जोडी गई है। आरोपी आरजू खान तथा खुशी की गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना की गई है। जो यथा शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अमित कौशिक थाना प्रभारी मनेन्द्रगढ़, उप निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह, सउनि चेतन राजवाडे, राकेश शर्मा, किशन चौहान, नईम खान, प्र.आर. इस्तायक खान, मुमताज खान, हेमन्त मिंज, पुष्कल सिन्हा, राकेश शर्मा, बिनको बहालेन एक्का, आरक्षक जितेन्द्र ठाकुर, भूपेन्द्र यादव, राकेश तिवारी, रवि साहू हिरत राम, महिला आरक्षक साधना सरोज एक्का की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *