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जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बांदा ने बेरोजगार युवक/युवतियो के लिये दी आवश्यक जानकारी

शुक्रवार को जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बांदा अभिषेक चौधरी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-06/2018 /190/64-2-2018-1(68) दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा पिछडे वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियो के लिये संचालित “ओ’ लेवल एवं सी०सी०सी० कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना को वित्तीय वर्ष 2018-19 से ऑनलाइन संचालित है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिकृत संस्था नीलिट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं (आवेदन की अंतिम तिथि तक संस्था की मान्यता वैलिड हो) द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के युवक/युवतियों को “ओ’ लेवल एवं सी०सी०सी० कम्प्यूटर प्रशिक्षण कराने हेतु दिनांक 08 जून. 2024 से 21 जून, 2024 तक विभागीय वेबसाइट backwardwelfareup.gov.in एवं obccomputertraining.upsdc.gov.in में दिये गये लिंक पर आनलाइन आवदेन किया जाना एवं मान्यता से सम्बन्धित अभिलेखों व आधारभूत ढाँचे तथा दिये गये प्रारूप पर नोटरी शपथ-पत्र का विवरण अपलोड कर ऑनलाइन पंजीकृत किया जा सकता है। इस हेतु दिशा-निर्देश समय-सारणी उक्त बेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गयी है। आवेदन पत्र के उपरान्त संस्था द्वारा ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर प्रिंट आउट प्राप्त कर हस्ताक्षरित करते हुये समस्त अभिलेखों तथा उपलब्ध संसाधनों से सम्बधित विवरण सहित निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश 10 वीं तल इन्द्रिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ तथा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बांदा कार्यालय कक्ष सं0-14 विकास भवन में निर्धारित तिथि 21 जून, 2024 की सांयकाल 05:00 बजे अनिवार्य रूप से हार्ड कापी जमा किये जायेगें। संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचना एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण तथा संस्था की आधारभूत संरचनाओं का भौतिक सत्यापन कराते हुये निदेशालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा जनपद स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु संस्थाओं का चयन किया जायेगा।

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