जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती के खिलाफ 8 बिंदुओं पर सीबीआई जांच की मांग
— आरटीई एक्ट 2009 का मामला।
बस्ती। बेसिक शिक्षा विभाग बस्ती में व्यापक भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जिला विशेष शिक्षा अधिकारी बस्ती के विरुद्ध आठ बिंदु पर आधारित सीबीआई जांच की मांग की गई है।
उपरोक्त की जानकारी देते हुए हाईकोर्ट इलाहाबाद के समाजसेवी अधिवक्ता आर के पाण्डेय एडवोकेट ने बताया कि
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) बस्ती द्वारा जानबूझकर आरटीई एक्ट 2009 को जनपद में अभी तक लागू नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा शिक्षा विभाग में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं :-
- बस्ती जनपद के सल्टउवा ब्लॉक में बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय पर सपा के पूर्व दबंग विधायक के कब्जे को पूरी तरह खाली करा कर रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई।
- बस्ती में सैकड़ो की संख्या में गैर मान्यता प्राप्त, मानक विहीन, अवैध विद्यालयों का संचालन अनवर जारी है।
- मान्यता व मानक के विपरीत अधिक कक्षाओं का संचालन जारी है।
- कोचिंग की मान्यता लेकर विधिवत विद्यालयों का संचालन हो रहा है।
- बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानक व व्यवस्था के विपरीत विद्यालयों में प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें आदि चलाकर विद्यालयों का व्यवसायीकरण किया जा रहा है।
- बीएसए द्वारा आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता है।
- तमाम शिकायतों का निस्तारण जानबूझकर नहीं किया गया है।
- कायाकल्प योजना के तहत जारी धन के बावजूद अनेकों विद्यालयों में मरम्मत का कार्य पूरा नहीं है।
उपरोक्त के आधार पर आर के पाण्डेय एडवोकेट ने बीएसए बस्ती खिलाफ सीबीआई जांच लगाकर उनके आय से अधिक अर्जित संपत्ति तथा भ्रष्टाचार की जांच करते हुए आरटीई एक्ट 2009 पूरी तरह लागू करने की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से किया है जिसकी प्रति जल्द ही केंद्र सरकार व हाई कोर्ट इलाहाबाद को दी जाएगी।