दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर चाकू से गोदकर हत्या करने वाले को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा
प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के महोखर में वर्ष 2019 में दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर चाकू से गोदकर हत्या करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय से आजीवन कारावास व 83 हजार रुपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित। ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में विभिन्न अपराधों में अभियुक्तों को प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने के क्रम में दिनांक 27 फरवरी 2024 को दहेज हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि अभियुक्त कमलेश अहिरवार पुत्र हरिदास निवासी कस्बा व थाना राजनगर जनपद छतरपुर (म0प्र0) अपनी पत्नी पूनम को 50 हजार रुपये व एक मोटरसाइकिल के दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित करता था तथा घटना के 06 माह पहले घर से निकाल दिया था। अभियुक्त कमलेश दिनांक 12 अक्टूबर 2019 को अपनी पत्नी के मायके महोखर थाना कोतवाली देहात आकर दहेज के लिये चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। इस सम्बन्ध में मृतका पूनम के पिता रामराज वर्मा निवासी महोखर थाना कोतवाली देहात बांदा की तहरीर पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 146/19 धारा 498ए/304बी/302/34/342/506 भा0द0वि0 व 4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर आलोक मिश्र द्वारा सम्पादित करते हुये साक्ष्यों का प्रभावी संकलन कर मा0 न्यायालय में दिनांक 25 नवंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था । लोक अभियोजक शिवकुमार की प्रभावी पैरवी एवं कोर्ट मोहर्रिर कां0 योगेन्द्र सिंह व पैरोकार कां0 संदीप सिंह के अथक प्रयासों से अभियुक्त कमलेश अहिरवार उपरोक्त को मा0 न्यायालय स्पे0 जज एससी/एसटी कोर्ट बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 83 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।