जिलाधिकारी ने खनन पट्टाधारकों के खिलाफ जारी किया नोटिस, अतिरिक्त खनन पर लगाया जुर्माना
मंगलवार को जिलाधिकारी बाँदा दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा खनन पट्टाधरको के विरूध बड़ी कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप पट्टाधारकों को नोटिस निर्गत की गयी। वहीं नोटिस में जानकारी के अनुसार, ग्राम- खपटिहाकलां गाटा सं0-100 का भाग (खण्ड सं0 -02) रकबा 39.53 एकड़, जो मे० श्रीराम इन्टर प्राईजेज प्रो0 संजीव साहू के पक्ष में स्वीकृत है, जिसकी जांच की गयी। जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा निर्गत ई०एम0एम0 – 11 के सापेक्ष अपने स्वीकृत क्षेत्र से 277 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन किया गया है।अनुज्ञाधारक
द्वारा किये जाने उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 2,49,300 /- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है। वहीं दूसरी जगह ग्राम—खपटिहाकलां गाटा सं0-356 का भाग ( खण्ड सं0-01 ) रकबा 39.53 एकड़, जो दीप्ती गुप्ता पत्नी कपिल रेज के पक्ष में स्वीकृत है, जिसकी जांच की गयी। जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा निर्गत ई०एम0एम0 – 11 के सापेक्ष अपने स्वीकृत क्षेत्र से
189 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन किया गया है। अनुज्ञाधारक द्वारा किये जाने उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 1,70,100 / – का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है। वहीं तीसरी बड़ी कार्यवाही के अंतर्गत ग्राम–कोलावल रायपुर के गाटा सं0-04 रकबा 24.71 एकड़, जो यूफोरिया माइंस एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 निदेशक चन्द्रशेखर चौरसिया के पक्ष में स्वीकृत है, की जांच की गयी। जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा निर्गत ई0एम0एम0 – 11 के सापेक्ष अपने स्वीकृत क्षेत्र से 1,712 घन मी0 बालू / मोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन किया गया है। अनुज्ञाधारक द्वारा किये जाने उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 20,40,800/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।