जिला प्रशासन की अवैध खनन को लेकर फिर एक बड़ी कार्यवाही ब्यूरो बांदा
बृहस्पतिवार को निम्न विवरणानुसार खनन अनुज्ञाधारक के विरूध नोटिस निर्गत की गयी जिसका विवरण निम्नवत है :-1. ग्राम – पथरी के गाटा सं0-72 / 47 का भाग व 74 / 1 का भाग (खण्ड सं0-02) कुल रकबा 46.94 एकड़, जो अवधेश त्रिपाठी पुत्र देवी प्रसाद त्रिपाठी के पक्ष में स्वीकृत है, की जांच की गयी। जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा निर्गत ई0एम0एम0–11 के सापेक्ष अपने स्वीकृत क्षेत्र से 2435 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन किया गया है। अनुज्ञाधारक द्वारा पूर्व में भी दिनांक 01.02.2024 को 2644 घ0मी0 व दिनांक 21.03.2024 को
1354 घ0मी0 के रूप में अतिरिक्त खनन किया गया था, जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 23,79,600/- व 17, 18,600 /- का जुर्माना अधिरोपित किया गया था।
तत्समय उक्त धनराशि अनुज्ञाधारक द्वारा जमा कर दी गयी थी। अनुज्ञाधारक द्वारा बार-बार अवैध खनन / परिवहन किया गया है, इससे स्पष्ट है कि अनुज्ञाधारक अवैध खनन / परिवहन करने का आदि है। अतः अनुज्ञाधारक को इस आशय कि नोटिस प्रेषित की गयी है कि क्यों न बार-बार अवैध खनन किये जाने के कारण उनके पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने के साथ ही राजस्व क्षति के रूप में रू0 22,41,500/- की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाये।