ब्यूरो रिपोर्ट जगदीश तिवारी
रायबरेली, 04 अप्रैल 2024
मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 वीरेन्द्र सिंह ने जनपद रायबरेली में संचालित समस्त निजी हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/क्लीनिक/डायग्नोस्टिक सेंटर पैथालॉजी, कलेक्शन सेंटर एवं अन्य चिकित्सीय संस्थान के संचालकों से कहा है कि नैदानिक स्थापन सत्र 2024-25 के पंजीकरण के लिए अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0 शासन के क्रम में निहित प्राविधानों के अंतर्गत कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। संस्थान का रजिस्ट्रीकरण जनशक्ति, अग्निशमन तथा बायो मेडिकल वेस्ट मय बारकोड अधिनियम से संबंधित मानकों के पूर्ण होने पर किया जायेगा।
मुख्य चिकित्साधिकारी ने समस्त संचालकों को निर्देशित किया है कि उक्त सम्बन्धित मानकों सहित पोर्टल up-health.in पर दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करें जिससे पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। इस तिथि से अथवा 01 मई 2024 को जो चिकित्सक/प्रतिष्ठान पंजीकरण कराने में असफल रहते है उन्हे अनाधिकृत चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हुए माना जायेगा। नैदानिक स्थापन अधिनियम 2010 के अन्तर्गत समस्त निजी हास्पिटल, नर्सिंग होम (50 या 50 से अधिक शैय्या युक्त)/क्लीनिक/डायग्नोस्टिक सेंटर पैथालॉजी, कलेक्शन सेंटर एवं अन्य चिकित्सीय संस्थान www.clinical establishment act 2010.gov.in पर निर्धारित शुल्क के साथ अनन्तिम एवं स्थायी पंजीकरण हेतु आनलाइन आवेदन करें जिससे पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। यू0पी0 क्लीनिक एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) रूल्स 2016 की धारा 28 (Display of information) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने चिकित्सालय/परिसर में अपनी चिकित्सा इकाई का रजिस्ट्रेशन नं0 संचालक का नाम, बेड की संख्या, औषधि की पद्धति एवं चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं तथा चिकित्सा कर्मचारी बद्ध (चिकित्सक, नर्स आदि) का विवरण 5×3 (15 वर्ग फुट) का एक डिस्प्ले बोर्ड जिसका बैकग्राउंड पीला एवं फॉर्मेट-हिन्दी अक्षर रंग काला के अनुसार (प्रारूप संलग्न) स्पष्ट अक्षरों में चिकित्सालय के मुख्य द्वार के पास प्रदर्शित करते हुए कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली में प्रस्तुत करें जिससे एन०आई०सी० रायबरेली में पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।
क्षय रोग एवं अन्य संक्रामक रोग/महामारी की सूचना कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली में अनिवार्य रूप से ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत समस्त चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ अनिवार्य रूप से हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री (एच.एफ.आर.) के लिंक https://facility.abdm.gov.in/ एंव हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन का लिंक https://hprid.ndhm.gov.in/ व आयुष्मान भारत इन्साइड के लिंक https://dashboard.abdm.gov.in/abdm/ पर करना सुनिश्चित करे।