बांदा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के दो व्यक्तियों की अवैध रुप से अर्जित लगभग 1.83 लाख रुपये की सम्पत्ति को किया गया कुर्क
लगातार आपराधिक कार्यों में संलिप्त माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में रविवार 07 अप्रैल को बड़ी कार्यवाही करते हुए दो व्यक्तियों 1. राहुल पुत्र कंधी नि0 मर्दननाका तथा 2. राजू खान पुत्र नईम खान निवासी खाईंपार द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई कुल 01.83 लाख रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। अभियुक्तों पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना कोतवाली नगर बांदा पर मु0अ0सं0 291/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात सुखराम सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा दिनांक 27.12.2023 को की अवैध संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे । गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए रविवार 07 अप्रैल 2024 को दोनों अभियुक्तों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 01.83 लाख रुपये की सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया है। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर राजीव प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार बांदा विवेक कुमार तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात सुखराम सिंह उपस्थित रहे।