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अपर जिलाधिकारी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अंतर्गत दी आवश्यक जानकारी

ब्यूरो बांदा

बांदा अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे / प्रभारी अधिकारी (मीडिया मॉनीटरिंग एण्ड सर्टीफिकेशन कमेटी) मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एमसीएमसी सेल कलेक्ट्रेट के कमरा नम्बर-15 में संचालित है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के प्रत्यासियों को चुनाव प्रचार सम्बन्धी पोस्टर, बैनर, पम्पलेट, समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापन व अन्य चुनाव प्रचार सम्बन्धी का प्रकाशन कराने के पूर्व उसके विषय वस्तु की अनुमति एमसीएमसी सेल से लिया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया है कि पम्पलेट के प्रकाशन हेतु सम्बन्धित पम्पलेट में मुद्रक का नाम व पता सहित तथा प्रचार सामग्री की संख्या का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित प्रिन्टिग प्रेस के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 127ए के तहत कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया है कि ऐसी कोई भी सामग्री बिना प्रत्याशी की सहमति/लिखित स्वीकृति के प्रकाशित नही किया जायेगा। एमसीएमसी सेल के द्वारा विभिन्न माध्यमों से किये जा रहे प्रचार की निगरानी की जा रही है। प्रत्याशी द्वारा किसी सामग्री के प्रकाशन के विषय वस्तु की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित प्रकाशन सामग्री की दो फोटोप्रति एमसी एमसी सेल में अनुमति हेतु प्रस्तुत करनी होगी। प्रत्याशी द्वारा प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित होने पर उस विज्ञापन का व्यय सम्बन्धित प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में शामिल किया जायेगा। ऐसा कोई भी विज्ञापन प्रसारित नही किया जायेगा, जिसमें धर्म, भाषा, जाति या समुदाय को प्रभावित करने वाली हो। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी सेल द्वारा प्रिन्ट, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा प्रचार-प्रसार तथा प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट तथा पैड न्यूज़ की भी निगरानी की जा रही है।

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