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दो लोगों को गुंडा घोषित करते हुए 6 माह के लिए किया गया जिला बदर

बांदा जनपद में लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले अराजक तत्वों पर कार्यवाही तेज करते हुए दो व्यक्तियों को न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गुण्डा घोषित कराते हुये 06 माह के लिये जिला बदर कराया गया। पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में लोकसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में पुलिस द्वारा लगातार ऐसे अराजक तत्वों पर कार्यवाही की जा रही है जो लोकसभा चुनाव को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर सकते है। इसी क्रम में दो व्यक्तियों को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा 06 माह के लिये जिला बदर घोषित कराया गया। उक्त दोनों व्यक्ति 1-महताब पुत्र एहसानुल हक निवासी भगवती नगर कस्बा व थाना तिन्दवारी जनपद बांदा व 2- अशोक कुमार यादव पुत्र उदयभान यादव निवासी जगदेव पुरवा मजरा साड़ा सानी थाना कमासिन जनपद बांदा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे जिन पर क्रमशः थाना तिन्दवारी व थाना कमासिन पर अभियोग पंजीकृत है। उक्त व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से लोकसभा चुनाव को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर सकते थे जिसके अंतर्गत पुलिस द्वारा इन लोगों पर कार्यवाही करते हुए न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा गुण्डा अधिनियम 1970 के तहत गुण्डा घोषित कराते हुये 06 माह के लिये जिला बदर कराया गया है।

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