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अपर जिला जज ने जिला कारागार का किया निरीक्षण एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

बांदा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण-नई दिल्ली, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला जज / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा डा० बब्बू सारंग के निर्देशन में मंगलवार 14 मई को प्रातः 10:30 बजे श्रीपाल सिंह, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा जनपद कारागार, बांदा का निरीक्षण एवं प्ली बारगेनिंग के सम्बंध में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कारागार में प्ली बारगेनिंग के सम्बंध में आयोजित विधिक जागरुकता शिविर में श्रीपाल सिंह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा अपने वक्तव्य में उपस्थित बन्दियों को बताया कि ऐसे आपराधिक वाद जिनमें सात वर्ष से कम की सजा का प्राविधान हैं और वह सामाजिक आर्थिक अपराध, स्त्री व 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध कोई अपराध नही किये गये हैं। वहां अभियुक्त प्ली बारगेनिंग का आवेदन सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत कर अपने वाद का निस्तारण करा सकते हैं। अनुराग तिवारी, सहायक -लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल द्वारा अपने सम्बोधन में कहा कि प्ली बारगेनिंग से अपने वादों का निस्तारण कराने पर समय की बचत के साथ साथ आर्थिक बचत व शीघ्र न्याय प्राप्त कर सकते हैं व आपसी सम्बंधो में मधुरता लाने का एक प्रयास हैं। शिविर में मूलचन्द्र कुशवाहा, चीफ-लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल तथा विकान्त सिंह, डिप्टी चीफ-लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल द्वारा भी प्ली बारगेनिंग के सम्बंध
में व्याख्यान किया गया। इसके अतिरिक्त शिविर के समापन के उपरान्त सचिव द्वारा बैरक सं0-3ए व 3बी का निरीक्षण किया गया जहां पर उपस्थित बन्दियों से निशुल्क विधिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु जानकारी दी गयी। चार बन्दियों को निशुल्क अधिवक्ता प्रदान कर विधिक सहायता प्रदान की गयी। तदोपरान्त सचिव द्वारा पाकशाला एवं अस्पताल का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता की जांच की गयी अस्पताल में भर्ती बन्दियों के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। शिविर एवं कारागार निरीक्षण के समय उपजेलर महेन्द्र सिंह, नरेन्द्र कुमार के साथ राशिद अहमद – डी०ई०ओ० जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा उपस्थित रहे।

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