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जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था हेतु धारा-144 लगाया जाना आवश्यक: जिला निर्वाचन अधिकारी बांदा

बांदा जनपद में गुरुवार 16 मई को बांदा जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन -2024 के अन्तर्गत मतदान, मतगणना आदि निर्वाचन प्रक्रियाओं व विभिन्न धार्मिक संगठनों एवं राजनैतिक गतिविधियों तथा विभिन्न परीक्षाओं, बुद्ध पूर्णिमा, बकरीद आदि त्योहारों व अन्य कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुये जनपद बाँदा में कानून व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लगाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

उन्होंने कहा कि उक्त के दृष्टिगत समाज विरोधी एवं अराजकतत्व, कानून व्यवस्था को प्रभावित करने व लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करके समाज में भय, आतंक एवं दहशत का वातावरण उत्पन्न कर जनमानस के अमन-चैन एवं सामान्य शान्ति को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं एवं साम्प्रदायिक स‌द्भाव बिगाड कर उत्तेजना फैला सकते हैं, जिससे शान्ति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावनाये बढ़ जाती हैं। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत यह पूर्ण समाधान हो गया है कि जनपद बाँदा की सीमान्तर्गत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रयोग करके आदेश पारित किया जाये। जिला मजिस्ट्रेट जनपद बाँदा एतद्वारा धारा-144 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण जनपद बाँदा में दिनांक 16 मई से 15 जुलाई 2024 तक निम्नलिखित निषेधाज्ञायें पारित करने के आदेश/निर्देश दिए गए हैं।

1- कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी, बल्लम, भाला, हॉकी, तेजधार वाले हथियार अथवा कोई भी ऐसे तरल पदार्थ, जिनका प्रयोग अस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ के रूप में किया जा सकता है, लेकर सार्वजनिक रूप से विचरण नहीं करेगा। यह प्रतिवन्ध सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों तथा ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो लकड़ी अथवा डन्डे के सहारे चलते हों या धर्म में उन्हें लेकर चलने की अनिवार्यता है।
2- कोई भी व्यक्ति कंकड़, पत्थर, इंट, खाली बोतलों व प्रतिबंधित सामाग्री का संग्रह अपने भवनों, छतों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर नहीं करेगा।
3- कोई भी व्यक्ति राजकीय सम्पत्ति को हानि नहीं पहुँचायेगा।
4- कोई भी पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के एक जगह एकत्रित नहीं होगें।
5- किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा संगठन द्वारा बिना अनुमति व कोविड-19 की गाइडलाइन के विरूद्ध ऐसा कोई प्रदर्शन, धरना, जनसभा, घेराव, चक्का जाम, यातायात प्रभावित व जुलूस का आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे किसी जाति अथवा विशेष सम्प्रदाय के व्यक्ति/व्यक्तियों की भावनायें आहत होती हों या स्थानीय जनजीवन, शान्ति एवं सुरक्षा व्यवधानित हो या शासनादेशों/आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो।
6- कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग नहीं करेगा तथा परीक्षा/मूल्यांकन केन्द्रों के आस-पास 100 मी0 की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित किया जाता है।
7- परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के दौरान तथा मूल्यांकन केन्द्रों में 100 मी० की परिधि में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, आई०टी०गजेट्स, डिजिटल वाच, ब्लूटूथ डिवाइस, फोटो कॉपियर एवं स्कैनर, शस्त्रादि (सुरक्षा कर्मियों का छोड़कर) तथा ऐसे कोई इलेक्ट्रानिक उपकरण, जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता हो, ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है।
8- मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जायेगी। मस्जिदों गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों को निर्वाचन प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जायेगा।
9- कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते दीवार आदि में उसकी अनुमति के बिना झंडा लगाने, बैनर टांगने, सूचना चिपकाने, नारे लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा।
10- समस्त राजनैतिक दल और उम्मीदवार कर्तव्यनिष्ठा पूर्वक ऐसे किया-कलापों से दूर रहेंगे, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट हैं, जैसे कि प्रथाएं और अपराध मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डेराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्रों से 100 मीटर के भीतर मत संयाचना करना, मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाए करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना।
11- कोई भी प्रत्याशी अथवा उसका समर्थक अथवा कोई भी राजनैतिक दल ऐसा कोई कार्य प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षत नहीं करेगा, जिससे निर्वाचन से जुड़े स्टाफ पर कोई अवांछनीय दबाव बने, आदर्श आचार संहिता के किसी प्राविधान का आंशिक अथवा पूर्ण उल्लंघन हो अथवा बूथ कैपचरिंग, मारपीट, हिंसा अथवा अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो।
12- मतदाताओं के सिवाय निर्वाचन आयोग से किसी विधिमान्य परिचय-पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति मतदान बूथों के भीतर प्रवेश नहीं करेगा।
13- कोई भी व्यक्ति मतदान अवधि में मतदान केन्द्र तथा मतगणना अवधि में मतगणना केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में सेल्यूलर फोन, कार्डलेस फोन अथवा निजी वायरलेस फोन का प्रयोग नहीं करेगा।
14- कोई भी प्रत्याशी अथवा उसका समर्थक अथवा कोई राजनैतिक दल परिणाम की घोषणा के पश्चात किसी भी स्थिति में मतगणना स्थल से अथवा किसी अन्य स्थल से विजय जुलूस नहीं निकालेगा।
15- सभी राजनैतिक दल व उम्मीदवारों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की निर्गत आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः फलन किया जायेगा।
16- त्योहारों में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जायेगा, जिससे किसी सम्प्रदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हा या शासनादेशों का उल्लघंन होता हो।

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट ने कहा चूंकि यह आदेश जनहित में अविलम्व पारित किये जाने हैं एवं समय की कमी के कारण संबंधित सभी व्यक्तियो पर व्याक्तगत तामीली सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यह आदेश दिनांक 16 मई 2024 से 15 जुलाई तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा। विशेष परिस्थितियों में यह आदेश संशोधित परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है। इस आदेश का अथवा इनके किसी अंश का उल्लंघन भा०दं०वि० की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। इस आदेश का प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों एवं सरकारी / गैर सरकारी माध्यमों से व्यापक स्तर पर सार्वजनिक जानकारी के लिए किया जाये। उन्होंने कहा कि यह आदेश दिनांक 16.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत किया जाता है।

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