Thu. Sep 19th, 2024
IndiaShan Times YouTube Channel

गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की अवैध रुप से अर्जित लगभग 76.41 लाख रुपये की सम्पत्ति को किया गया कुर्क

बांदा जनपद में लगातार आपराधिक कार्यों में संलिप्त माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में बुधवार 29 मई को बड़ी कार्यवाही करते हुए व्यक्ति शिवरंजन उर्फ भैय्यन पुत्र इन्द्रपाल नि0 करतल थाना नरैनी द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई कुल 76.41 लाख रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। अभियुक्तों पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना नरैनी पर मु0अ0सं0 132/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष कालिंजर जयचन्द सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्त के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा दिनांक 05.02.2024 को की अवैध संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 29.05.2024 को अभियुक्त द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 76.41 लाख रुपये की सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया ।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *