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कुत्तों को आजाद किया जाए: सुप्रीम कोर्ट
SC ने आवारा कुत्तों के मामले में आदेश दिया है कि उन्हें शेल्टर होम से छोड़ा जाए। रेबीज के खतरे वाले यानी हिंसक या पागल कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाए। ये आदेश केवल दिल्ली के लिए नही, बल्कि पूरे देश के लिए है। कोर्ट ने डॉग लवर्स को आवारा कुत्तों को पालने की भी सलाह दी है। साथ ही आदेश के पालन में बाधा डालने वाले लोगों या NGO पर कार्रवाई और 25 हजार से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी आदेश है।
कुत्तों पर SC के आदेश की बड़ी बातें
आवारा कुत्तों को लेकर SC ने सभी राज्यों को नोटिस
बीमार व आक्रामक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा
नसबंदी के बाद ही कुत्तों को छोड़ा जाएगा
सार्वजनिक जगहों पर खाना देने पर बैन
खाना सिर्फ निर्धारित जगह पर दिया जाए
यह फैसला पूरे देश के लिए
डॉग लवर्स और उन्हें पालने वाले भी जिम्मेदारी निभाएं कि कुत्ते किसी को न काट सकें

