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ब्यूरो रिपोर्ट जगदीश तिवारी 9028460594

*गीता नर्सिंग होम और मेगाशाप को बंद करने का आदेश*रायबरेली, 8 अक्टूबर। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र ने शहर के कैनाल रोड पर स्थित गीता नर्सिंग होम और मेघाशॉप को बंद करने का आदेश दिया है। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि दोनों ही संस्थान बिना पार्किंग के संचालित हो रहे थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि बिना पार्किंग के संचालित होने वाले अन्य संस्थाओं को भी चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। यदि संस्थान आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो उन पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके लिए शहर कोतवाल और सदर तहसीलदार को निर्देशित भी किया गया है।नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि बिना पार्किंग के चलने वाले संस्थानों की वजह से रोज जाम की समस्या उत्पन्न होती है। जिससे आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी के अंतर्गत जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जो भी संस्थान बिना पार्किंग के चल रहे हैं, उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।

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