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धारा 127क के प्रावधानों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई: अपर जिलाधिकारी

सुनहरा संसार ब्यूरो बांदा

बांदा जनपद में रविवार को प्रेस नोट के माध्यम से प्रभारी एम0सी0एम0सी0/ अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे जनपद बांदा मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के पत्र सं० 3/9/ (ई०एस० 008)/94-जे.एस.-॥ दिनांक 02:09 1994 अनुक्रम में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में विभिन्न राजनैतिक दलों एवं अन्यं प्रत्याशियों द्वारा आपके प्रेस में मुदित करायी जानी वाली निर्वाचन सामग्री, निर्वाचन पुस्तिकाएं, पोस्टर, पम्पलेट आदि पर होने वाले व्ययों के सम्बन्ध में सूचना, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, बांदा को प्रेषित की जायेगी। सभी प्रकाशक एवं मुद्रकों को सूचित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कि-

1- धारा 127क के अन्तर्गत अनुदेश दिये जाते है कि किसी भी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुदित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम, पता व प्रतियों की संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा।

2- 127क (2) अन्तर्गत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के 3 दिनों के अन्दर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियां सहित) एवं प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी प्रेषित किया जायेगा।

धारा 127क के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा और उस पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस का लाईसेन्स जब्त किया जा सकता और 6 महीनें का कारावास अथवा जुर्माना जिसे 2 हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं।

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