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जिम्मेदारों को निर्देश, निरीक्षण के दौरान कमी पाए जाने पर भरण पोषण धनराशि में होगी कटौती

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बांदा डॉक्टर एस0के0 बैस ने बताया है कि जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में समस्त खण्ड विकास अधिकारी / समस्त उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी / पशु चिकित्साधिकारी / समस्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) / समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत / समस्त नामित नोडल अधिकारी (गौशाला) / समस्त ग्राम प्रधान / सचिव को खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से अस्थायी / स्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों को भूसा/पुआल के साथ-साथ चोकर / चूनी/गुड/हरा चारा मानकानुसार प्रतिदिन / प्रति गोवंश को दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि यदि किसी गौ आश्रय स्थल में निरीक्षण के दौरान संरक्षित गौवंशों को केवल भूसा /पूआल खिलाया जाना पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा संरक्षित गौवंश को भुसा/पुआल के साथ कंसंट्रेट राशन न दिए जाने पर भरण पोषण की धनराशि में से नियमानुसार कटौती की जाएगी।

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