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2022 में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

बांदा जनपद में मंगलवार को आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2022 में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2022 में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। थाना बबेरु क्षेत्रान्तर्गत एक गांव में दिनांक 22.08.2022 को अभियुक्त टिंकू उर्फ रिंकू उर्फ दिगम्बर सिंह पाल पुत्र गंगाराम पाल निवासी परसौली थाना बबेरु जनपद बांदा द्वारा एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया तथा मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी। इस सम्बन्ध में थाना बबेरु पर मु0अ0सं0 306/22 धारा 376/506 भा0द0वि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालिन प्रभारी निरीक्षक थाना बबेरु पंकज कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी को दिनांक 04.09.2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 28.09.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था। अभियोजक शिवपूजन सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी विवेक कुमार तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय ASJ/FTC-II बांदा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

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