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थाना जीआरपी बांदा पुलिस द्वारा अभियुक्त को मुकदमें में न्यायालय द्वारा करायी गयी सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग झांसी विपुल कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में एवं पुलिस उपाधीक्षक रेलवे अनुभाग झांसी नईम खां मन्सूरी के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक नवेन्दु शेखर अग्निहोत्री/ सम्बन्धित विवेचकगण थाना जीआरपी बांदा द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना /पैरवी के साथ ही अभियोजन अधिकारी बीरेन्द्र त्रिवेदी रेलवे अनुभाग झांसी के द्वारा किये जा रहे सघन अभियोजन कार्य के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 रेलवे बांदा सुचेता चौरसिया के द्वारा थाना जीआरपी बांदा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 27/07 , वाद सं0-2168/07 धारा 4/25 में सम्बन्धित अभियुक्त अनिल कुमार सोनी पुत्र शिव प्रसाद निवासी खुटला नाका थाना कोतवाली नगर जिला बांदा को उपरोक्त मुकदमे में जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया तथा जुर्माना न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त करावास का दण्ड भुगतना होगा प्रभारी निरीक्षक नवेन्दु शेखर अग्निहोत्री थाना जीआरपी बांदा द्वारा बताया गया कि ऐसी सजा से अपराधियों का मनोबल गिरता है तथा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अन्य चिन्हित मामलो में भी मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियो को सख्त से सख्त सजा दिलवायी जायेगी, जिससे अपराधियों का मनोबल गिर सके और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
घटना का संक्षिप्त विवरणः- रेलवे स्टेशन बांदा में अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से एक अदद चाकू का बरामद होना, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की गयी थी।

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