पांच मामलों में कुल 16 लोगों को 20 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित
सुनहरा संसार क्राइम ब्यूरो बांदा
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 05 मामलों में कुल 16 लोगों को 20 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया। थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोगों में विवेचकों द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था
अभियोजक वीरेन्द्र कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी निर्मला देवी तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी रामकुमार के अथक प्रयासों से उक्त लोगों को मा0 न्यायालय सिविल जज जू0डि0 बांदा द्वारा अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। अभियोग-
- मु0अ0सं0-165/20 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्तों 1- फरीद, 2-शहीद अली उर्फ गुड्डु, 3-नफीस व 4-मुन्ना उर्फ रईस पुत्रगण रोशन अली निवासीगण करबई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को 01-01 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
- मु0अ0सं0-104/14 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्तों 1- छोटेलाल, 2- मोहन, 3-परसदवा व 4-रमेश पुत्र मोहन निवासीगण करबई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को 01-01 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
- मु0अ0सं0-340/22 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्तों 1- रामआसरे पुत्र रामकुमार, 2-शोभा, 3- जगजीवन, 4-बुद्धविलास पुत्रगण रामआसरे निवासीगण गुरेह थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को 1500-1500 रुपये,
- मु0अ0सं0-163/22 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त लवलेश यादव पुत्र भइयालाल निवासी पचनेही थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा 1500 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
- मु0अ0सं0-116/22 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्तों 1-मलखान पुत्र श्यामसुन्दर, 2-चुन्ना प्रसाद प्रजापति पुत्र श्यामसुन्दर, तथा 3-शिवकरन पुत्र आत्मादीन निवासीगण गुरेह थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को 1500-1500 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।