वोट डालते समय अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए लाना होगा ये जरूरी पहचान पत्र
बांदा जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट बाँदा दुर्गा शक्ति नागपाल ने रविवार को बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के निर्वाचन हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय दिनांक 20 मई, 2024 को मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया है कि ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकते हैं
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंकों / डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक
- श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेन्स
- पैनकार्ड
- एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- केन्द्र / राज्य सरकार / लोक उपक्रम / पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारी को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
- सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र
- यूनिक डिसऐबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार।
यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, बसर्ते निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदेय स्थल से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ के माध्यम से मतदान तिथि से पूर्व वितरित करने के निर्देश दिये गये हैं। मतदाता सूचना पर्ची पर मतदेय स्थल, मतदान का दिनांक व समय का उल्लेख रहता है। मतदाता सूचना पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जायेगा। मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता सूचना पर्ची के साथ वैकल्पिक उपरोक्त फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा।