दो व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा सश्रम कारावास तथा जुर्माने की सुनाई गई सजा
बांदा जनपद में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2020 में दहेज हत्या मामलें में दो व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 03-03 हजार रुपये जुर्मानें की सजा सुनाई गई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में दहेज हत्या मामलें में दो व्यक्तियों को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। दिनांक 18.06.2020 को थाना कमासिन के रहने वाले विजयपाल कुशवाहा द्वारा थाना गिरवां पर अपनी पुत्री की दहेज के लिए उसके ससुरालीजनों द्वारा दिनांक 14.06.2020 को हत्या किये जाने के सम्बन्ध प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस सम्बन्ध में थाना गिरवां पर मु0अ0सं0 114/20 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजीव प्रताप सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी को दिनांक 06.07.2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 09.09.2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। अभियोजक विजय बहादुर सिंह द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अनिल रायकवार तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी रहीस कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय जिला सत्र बांदा द्वारा दो अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। अभियुक्तों के नाम कैलाश पुत्र रामहित निवासी बरसड़ा थाना गिरवां जनपद बांदा तथा रामहित पुत्र महादेव निवासी बरसड़ा थाना गिरवां जनपद बांदा है।