पैलानी सेतु से 3 टन से अधिक भार वाले वाहनों के आवागमन पर रोक, पुल के क्षतिग्रस्त भाग का चल रहा है कार्य
जिलाधिकारी बांदा दुर्गा शक्ति नागपाल ने आदेशित करते हुए शनिवार को बताया कि अधिशासी अभिंयता निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि० बांदा ने जनपद बांदा के बबेरू-तिंदवारी-सुमेरपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-134) के किमी0-49 में स्थित केन नदी पर दीर्घ सेतु (पैलानी सेतु) जिसका निर्माण उ०प्र० सेतु निगम द्वारा वर्ष 1984-85 में पूर्ण कराया गया था जिसकी कुल लम्बाई 735 मीटर है, के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में अवगत कराया है कि दिनांक 28.05.2024 तथा दिनांक 30.05.2024 के निरीक्षण में पाया गया कि विषयगत सेतु के पैलानी डेरा की तरफ से 5वाँ पिलर पर Expansion Joint के पास दायी तरफ किनारे पर दो स्लैब के टॉप लेवल में लगभग 60 एम०एम० का अन्तर आ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्लैब के नीचे Rock and Roller Bearing Crush/Damage हो गयी है जिसके कारण सतह में अन्तर में आ गया है। यह अन्तर दो मुख्य स्पान के मध्य 7.00 मी० स्पान वाले भाग में एक कोने में अधिक देखा गया है जो कैरिज-वे के मध्य की ओर कम होता है। इस परिस्थिति में यातायात को प्रतिबन्धित करते हुये एक लेन से चलाने हेतु क्षतिग्रस्त भाग को चुनाई करके एवं बालू से बोरी भरकर रोका जा रहा है। वर्तमान में एक लेन से सावधानीपूर्वक आवागमन संचालित है, जो सुरक्षा की दृष्टि से अपर्याप्त है। अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि० बांदा की संस्तुति के क्रम में सुरक्षा की दृष्टि से भारी वाहनों का आवागमन अन्य वैकल्पिक मार्ग से सुनिश्चित करते हुये क्षतिग्रस्त पैलानी सेतु से 3 टन से अधिक भार वाले समस्त वाहनों का आवागमन तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश पारित किये गए है।